खरीदना · ज़ीओरेंट संपादकीय टीम · अपडेट 2 Nov 2026

उत्तर प्रदेश में स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्ज: दरें और उदाहरण

Read in English: Stamp duty and registration charges in Uttar Pradesh: rates and a worked example

स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन उत्तर प्रदेश सरकार को तब दिए जाते हैं जब सेल डीड सब-रजिस्ट्रार दफ्तर में रजिस्टर होती है, और दाम के बाद ये सबसे बड़ा अतिरिक्त खर्च हैं। मोलभाव से पहले इनका बजट बना लें।

दरें

  • स्टाम्प ड्यूटी: उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर खरीदारों के लिए प्रॉपर्टी मूल्य का 7%।
  • महिला खरीदार: मूल्य के पहले ₹10 लाख पर 1% की छूट, यानी बचत अधिकतम ₹10,000; बाकी पर 7%।
  • रजिस्ट्रेशन फीस: मूल्य का 1%।

मूल्य तय दाम और उस सेक्टर व प्रॉपर्टी प्रकार के सर्किल रेट मूल्यांकन में से ज़्यादा वाला लिया जाता है; नोएडा और ग्रेटर नोएडा के सर्किल रेट ज़िला प्रशासन जारी करता है और समय-समय पर बदलता है। मौजूदा सूची IGRS UP (igrsup.gov.in) पोर्टल पर देखें, जहाँ ई-स्टाम्प भी बनता है।

उदाहरण

ग्रेटर नोएडा वेस्ट में ₹60 लाख का 2 BHK रीसेल फ्लैट: स्टाम्प ड्यूटी ₹4,20,000 और रजिस्ट्रेशन ₹60,000, कुल ₹4,80,000, दाम के ऊपर लगभग 8%। महिला खरीदार को स्टाम्प ड्यूटी में ₹10,000 की बचत। सर्किल रेट मूल्य ₹60 लाख से ज़्यादा हो तो ड्यूटी उस ऊँचे आँकड़े पर बनती है।

खरीद के दूसरे खर्च

  • रीसेल पर बिल्डर या सोसाइटी के ट्रांसफर या NOC चार्ज, कुछ हज़ार से लेकर कुछ प्रोजेक्टों में प्रतिशत तक।
  • ब्रोकरेज, रीसेल सौदों में आमतौर पर दाम का 1%।
  • लोन हो तो प्रोसेसिंग फीस और कानूनी/मूल्यांकन शुल्क।
  • निर्माणाधीन फ्लैट पर 5% GST (किफायती आवास पर 1%); ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट वाले तैयार फ्लैट पर कुछ नहीं।

प्रक्रिया

सेल डीड का ड्राफ्ट बनाएँ, तय ड्यूटी का ई-स्टाम्प IGRS UP पर बनाएँ, सेक्टर के सब-रजिस्ट्रार दफ्तर में स्लॉट बुक करें, और विक्रेता, दो गवाहों, आईडी प्रमाण और मूल दस्तावेज़ों के साथ जाएँ। रजिस्ट्रेशन उसी दिन पूरा होता है और रजिस्टर्ड डीड कुछ दिनों में मिल जाती है।

दरें 2026 की हैं और अधिसूचना से बदलती हैं; भुगतान से पहले IGRS UP पर जाँचें।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

नोएडा में फ्लैट पर स्टाम्प ड्यूटी कितनी है?

यूपी स्टाम्प एक्ट के तहत प्रॉपर्टी मूल्य का 7%, साथ में 1% रजिस्ट्रेशन फीस। महिला खरीदारों को मूल्य के पहले ₹10 लाख पर 1% की छूट।

स्टाम्प ड्यूटी तय दाम पर लगती है या सर्किल रेट पर?

जो ज़्यादा हो उस पर। सब-रजिस्ट्रार फ्लैट का मूल्यांकन सेक्टर के सर्किल रेट पर करता है और वह आपके दाम से ज़्यादा हो तो उसी पर ड्यूटी लेता है।

क्या रीसेल फ्लैट पर GST लगता है?

नहीं। GST सिर्फ निर्माणाधीन प्रॉपर्टी पर है (5%, किफायती आवास पर 1%); ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट वाले तैयार और रीसेल फ्लैट पर GST नहीं।

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